अनूपपुर 22 जून 2026/ मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग ने शासकीय सेवकों के विभागीय भविष्य निधि (DPF) प्रकरणों के निराकरण को अधिक सरल, पारदर्शी और समय-सीमा में पूरा करने के उद्देश्य से ई-डीपीएफ (e-DPF) प्रणाली लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था के तहत भविष्य निधि से संबंधित सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन माध्यम से संपादित की जाएंगी, जिससे कर्मचारियों को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी।
ई-डीपीएफ प्रणाली के माध्यम से विभागीय भविष्य निधि अभिदाता अपने भविष्य निधि खाते की जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे। कर्मचारी IFMIS (Integrated Financial Management Information System) के ESS मॉड्यूल में लॉगिन कर वेतन से की गई कटौतियों, शासन द्वारा देय ब्याज तथा भविष्य निधि खाते से संबंधित अन्य विवरणों की जांच कर सकेंगे। यदि किसी प्रकार की त्रुटि या विसंगति सामने आती है तो कर्मचारी संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) को इसकी जानकारी देकर सुधार करा सकेंगे।
वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार सेवानिवृत्ति के पूर्व भविष्य निधि के अंतिम भुगतान की प्रक्रिया भी अब ऑनलाइन होगी। सेवानिवृत्ति से लगभग चार माह पहले कर्मचारी को IFMIS के ESS मॉड्यूल के माध्यम से अंतिम भुगतान हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित DDO द्वारा कर्मचारी की सेवा पुस्तिका, भविष्य निधि अभिलेख और ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी का परीक्षण कर प्रकरण को आगे की कार्यवाही के लिए ऑनलाइन
नई व्यवस्था में आवेदन प्रक्रिया के दौरान कर्मचारी द्वारा दी गई जानकारी की शुद्धता सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद भुगतान प्रक्रिया पूरी होने तक संबंधित बैंक खाते में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। साथ ही आवेदन के समय प्राप्त OTP एवं सिस्टम द्वारा जनरेट की गई आईडी को सुरक्षित रखना कर्मचारी की जिम्मेदारी होगी।
ई-डीपीएफ प्रणाली लागू होने से भविष्य निधि प्रकरणों की निगरानी भी आसान होगी। विभागीय अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से प्रकरणों की स्थिति देख सकेंगे, जिससे लंबित मामलों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा। इससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी और कर्मचारियों को बेहतर सुविधा मिलेगी।
वित्त विभाग ने सभी संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नई ऑनलाइन व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, ताकि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भविष्य निधि की राशि का भुगतान बिना विलंब के प्राप्त हो सके।












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