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अनूपपुर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को अदालत से बड़ा झटका लगा है। शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका न्यायालय ने निरस्त कर दी है।

जानकारी के अनुसार कोतमा थाना क्षेत्र निवासी 20 वर्षीय प्रियांषु जायसवाल ने फोन के माध्यम से नाबालिग पीड़िता से संपर्क किया और शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरोप है कि आरोपी ने कई बार पीड़िता का शोषण किया। जब पीड़िता दो माह की गर्भवती हो गई, तब आरोपी ने शादी करने से इंकार कर दिया।

इसके बाद पीड़िता ने थाना कोतमा में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं, एससी-एसटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को 14 मई 2026 को गिरफ्तार किया था।

मामले में आरोपी द्वारा तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, लेकिन शासन की ओर से लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा द्वारा किए गए विरोध और मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने जमानत आवेदन खारिज कर दिया।

फिलहाल आरोपी जिला जेल अनूपपुर में निरुद्ध है और मामले की आगे की सुनवाई जारी है।