📰 पूरी खबर:
डिंडौरी नगर परिषद डिंडौरी द्वारा स्वीकृत मानचित्र से अधिक निर्माण किए जाने संबंधी जारी नोटिस के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए एक नागरिक ने जिला कलेक्टर से शिकायत कर मामले में निष्पक्ष जांच एवं वैधानिक कार्रवाई की मांग की है।
जानकारी के अनुसार नगर परिषद ने संबंधित भवन स्वामी श्री उमेश कुमार जैन को निर्देशित किया था कि वे सात दिनों के भीतर स्वीकृति से अधिक निर्मित हिस्से को स्वयं हटाकर नगर परिषद को सूचित करें, ताकि प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा सके।
उक्त नोटिस की प्रतिलिपि जिला कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डिंडौरी को भी सूचनार्थ प्रेषित की गई थी।
शिकायतकर्ता दिगंबर खंडेलकर ने कलेक्टर को दिए आवेदन में उल्लेख किया है कि नगर परिषद डिंडौरी द्वारा पत्र क्रमांक 3428 दिनांक 10 दिसंबर 2024 के माध्यम से संबंधित भवन निर्माण को स्वीकृत मानचित्र के विपरीत बताया गया था। नोटिस में भवन की स्वीकृत ऊंचाई 12.50 मीटर के स्थान पर लगभग 14.60 मीटर तक निर्माण किए जाने का उल्लेख किया गया था।
आवेदन के अनुसार नगर परिषद ने संबंधित पक्ष को सात दिवस के भीतर अतिरिक्त निर्माण स्वयं हटाने के निर्देश दिए थे तथा ऐसा नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि नोटिस जारी होने के लगभग डेढ़ वर्ष बाद भी कथित अतिरिक्त निर्माण यथावत बना हुआ है, जिससे प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
शिकायत में यह भी मांग की गई है कि नगर परिषद द्वारा जारी नोटिस के पालन की मौके पर जांच कराई जाए। यदि स्वीकृति से अधिक निर्माण वर्तमान में भी मौजूद हो तो मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम एवं प्रचलित नियमों के तहत तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाए।
शिकायतकर्ता ने यह भी अनुरोध किया है कि यदि मामले में किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा लापरवाही अथवा नियमों की अनदेखी पाई जाती है तो उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाए तथा की गई कार्रवाई की जानकारी लिखित रूप से उपलब्ध कराई जाए।
अब इस मामले में जिला प्रशासन की जांच और आगे की कार्रवाई पर स्थानीय नागरिकों की नजरें टिकी हुई हैं। देखना होगा कि नगर परिषद इस मामले में आखिर कब तक कार्यवाही करेगा।