मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय (PHQ Bhopal) की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है. जिसके मुताबिक वेश्यालयों से पकड़ी जाने वाली महिला सेक्स वर्कर्स (Female Sex Workers) को पुलिस (Police) आरोपी नहीं बनाएगी. पुलिस मुख्यालय का आदेश वेश्यावृत्ति से जुड़ी महिलाओं के लिए राहत का कारण बन गया है. ढाबों और होटलों में संचालित पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और भोपाल एवं इंदौर के पुलिस आयुक्तों को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं.
क्या कुछ है आदेश में?
पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार, ऐसे मामलों में पकड़ी गई महिला सेक्स वर्कर को न तो गिरफ्तार किया जाएगा, न ही परेशान किया जाएगा. पुलिस जब होटल ढाबों पर दबिश देती है तो कार्रवाई के दौरान महिला सेक्स वर्कर्स को आरोपी बना दिया जाता था, जबकि वे कई बार केवल शोषित होती थीं.
स्पेशल डीजी महिला सुरक्षा प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, जिनके अनुसार पुलिस को इन महिलाओं के साथ पीड़ित और शोषित व्यक्तियों जैसा व्यवहार करना चाहिए, न कि उन्हें दोषी ठहराना.
पुलिस अधिकारियों को कठोर अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी महिला सेक्स वर्कर के अधिकारों का उल्लंघन न हो.