नीमच। नगर पालिका ने शनिवार को नीमच सिटी रोड स्थित इमली वाले बाबा की दरगाह के पास बने हुए मकान को अतिक्रमण बताकर वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है।
पूर्व पार्षद हारून रशीद कुरैशी ने बताया कि यह दरगाह मध्य प्रदेश के राजपत्र दिनांक 25 अगस्त 1989 में नीमच की वक्फ संपत्ति 506 पर 350 वर्ग फुट पर दरगाह व मकान दर्ज है जो की वक्फ बोर्ड के अधीन आती है। किंतु प्रशासन द्वारा वक्फ बोर्ड को विश्वास में लिए बगैर ही संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया है और वक्फ की संपत्ति मुस्लिम समाज की होती है।

जबकि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा जिला वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है, जो कि वक्फ संपत्ति की निगरानी करती है। बावजूद इसके अलसुबह नीमच के प्रशासनिक अमले ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया। गौरतलब है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी सिविल दिशा निर्देश दिए गए थे। जिसको भी नीमच का प्रशासन मुंह चिढ़ा रहा है।