अनूपपुर// वेद शर्मा//- होलिका दहन के दिन रात्रि में घर में घुसकर मारपीट करने एवं गाडी मे तोड फोड कर नुकसान पहुॅचाने वाले आरोपियों को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती माया विश्वलाल ने दिया आजीवन कारावास एंव जुर्माना जी सजा
लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि आरोपी विक्रम सिंह ठाकुर पिता स्व0 सूरज सिंह, अविनाश सिंह पिता सूरज सिंह (मृत), रवि महरा पिता भाईलाल महरा, आशीष कुमार केवट पिता अवध बिहारी केवट सभी निवासी बरबसपुर थाना व जिला अनूपपुर, पुरूषोत्तम सिंह गोड पिता स्व0 सुन्दर सिंह गोड, सूरज सिंह गोड पिता कुंवर सिंह गोड सभी निवासी पोडी थाना व जिला अनूपपुर ने दिनांक 28.03.2021 के रात्रि समय 10ः30 बजे से 12ः15 बजे के मध्य अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग का सदस्य न होते हुए , अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य ओम प्रकाश सिंह परस्ते, उदय सिंह परस्ते के घर, जो कि मानव निवास के अंतर्गत आता था, रात्रि मे घुसकर गाली गलौज कर मारपीट किये तथा घर में खडी कार स्कोडा को डंडा से मार मार कर छति ग्रस्त कर दिया था ।
उक्त अपराध के संबंध में फरियादी ने थाना केातवाली अनूपपुर में इस आशय कि शिकायत की जिसके संबंध में थाना में अपराध क्रमांक 174/2021 भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 458, 294, 323, 506, 427, 34 एवं धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(ट.ं) एसटी0एससी0 एक्ट पंजीकृत किया गया और विवेचना उपरंात अंतिम प्रतिवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश श्रीमति माया विश्वलाल महोदया कें न्यायालय में सुनवाई की गयी । जिसमें शासन की ओर से लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने 13 साक्षियों के साक्ष्य कराये और 33 दस्तावेजों को परीक्षत कराया गया।
साक्ष्य एंव विचारण उपरांत शासन की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा रखे गए तर्कों और बहस तथा मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए माननीय न्यायालय ने विक्रम सिंह एवं आशीष केवट को आजीवन कारावास एवं 3,000/-रू0 जुर्माना एंव आरोपी रवि महरा को 07 साल का कारावास एवं 3,000/-रू0 जुर्माना तथा आरोपी पुरूषोत्तम सिंह एवं सूरज सिंह गोड को 500/-रू0 के अर्थ दण्ड से दंडित किया गया। निर्णय उपरांत रवि महरा, विक्रम सिंह एवं आशीष केवट को जिला जेल अनूपपुर भेज दिया गया ।
