📰 पूरी खबर:
पन्ना पुलिस द्वारा शाहनगर थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम गजंदा निवासी श्रीमती सावित्री बाई लोधी, उम्र 22 वर्ष, की दिनांक 07 जुलाई 2026 को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के मामले में पुलिस द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में विस्तृत एवं गंभीरता से जांच की गई। जांच के उपरांत मामला हत्या का पाए जाने पर थाना शाहनगर में संबंधित धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।
घटना का विवरण-
दिनांक 07 जुलाई 2026 को श्रीमती सावित्री बाई लोधी की जिला चिकित्सालय कटनी में उपचार के दौरान मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी। अस्पताल पुलिस चौकी कटनी में मर्ग क्रमांक 00/2026 धारा 194 बीएनएसएस के अंतर्गत मर्ग कायम कर प्राथमिक जांच की गई। मृतिका के शव का पंचनामा एवं पोस्टमार्टम चिकित्सकों के पैनल से कराया गया।
मृतिका नवविवाहिता होने के कारण मामले मे पुलिस अधीक्षक पन्ना द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना सुश्री वन्दना सिंह चौहान के मार्गदर्शन में मर्ग की अग्रिम जांच हेतु डायरी एसडीओपी पवई श्रीमती भावना दांगी को सौंपी गई। पुलिस अधीक्षक पन्ना द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जांच की निगरानी एवं आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
एसडीओपी पवई श्रीमती भावना दांगी के नेतृत्व में मर्ग की विस्तृत जांच की गई। जांच के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका तैयार कराया गया तथा घटनास्थल के फोटोग्राफ लिए गए।
मृतिका के मायके पक्ष तथा ससुराल पक्ष से कथन दर्ज किए गए। इसके अतिरिक्त घटना के समय घटनास्थल के आसपास मौजूद दादी सास रमिसिया बाई एवं चाचा ससुर अम्मू लोधी के कथन भी लिए गए।
प्रारंभिक रूप से मृतिका की मृत्यु छत की सीढ़ियों से गिरकर सिर में चोट लगने के कारण होना बताया गया था। पुलिस द्वारा गहनता से जांच आगे बढ़ाई गई। जिस पर मृतिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सक द्वारा मृत्यु का कारण गले पर लिगेचर सामग्री से दबाव के कारण दम घुटना (Asphyxia due to compression of neck by ligature material) संभावित बताया गया तथा अन्य संभावना से इंकार करने के लिए विसरा सुरक्षित कर फोरेंसिक परीक्षण हेतु एफएसएल सागर भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के संबंध में चिकित्सक से आवश्यक क्यूरी भी कराई गई।
जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों, पूरक कथनों एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के समग्र परीक्षण से यह तथ्य सामने आया कि दिनांक 07 जुलाई 2026 को शाम लगभग 05 से 06 बजे के मध्य मृतिका का अपने पति से विवाद हुआ। जांच में सामने आए तथ्यों के अनुसार आरोपी पति द्वारा मृतिका को छत पर फांसी के फंदे से लटकाया गया, जिससे उसकी मृत्यु हुई। घटना के दौरान मृतिका के गिरने से उसके माथे पर चोट भी आई।
जांच में यह भी पाया गया कि घटना के समय मौके पर मौजूद आरोपीगण अम्मू लोधी एवं रमिसिया बाई लोधी को घटना की जानकारी होने के बावजूद घटना के वास्तविक स्वरूप को छिपाते हुए मृतिका की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने के कारण होना बताया गया।
अपराध का पंजीयन एवं गिरफ्तारी
मर्ग जांच में उपलब्ध साक्ष्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर मृतिका की मृत्यु हत्या के परिणामस्वरूप होना पाए जाने पर थाना शाहनगर में आरोपी—
1. जगदीश उर्फ बौरा पिता बालस्वरूप लोधी, निवासी ग्राम गजंदा, चौकी बोरी, थाना शाहनगर, जिला पन्ना।
2. अम्मू लोधी पिता स्व. श्री सिब्बा लोधी, निवासी ग्राम गजंदा, चौकी बोरी, थाना शाहनगर, जिला पन्ना।
3. रमिसिया बाई पति स्व. श्री सिब्बा लोधी, निवासी ग्राम गजंदा, चौकी बोरी, थाना शाहनगर, जिला पन्ना।
के विरुद्ध धारा 103(1), 238 एवं 3(5) बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर विधिवत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
सराहनीय योगदान- उक्त कार्य़वाही मे एस.डी.ओ.पी पवई भावना दांगी के नेतृत्व मे थाना प्रभारी शाहनगर डी.एस.पी. परशुराम डाबर , चौकी प्रभारी बोरी उनि संतेष मशराम, प्र.आर. कृष्णकान्त चौधरी, हेमेन्द्र सिंह, आर. रविन्द्र कुमार , राकेश बोरियाले ,सोहन भिलाल, महिला आर. राजकुमारी, दीक्षा सिंह का सराहनीय योगदान रहा।