रिपोर्टर वैद शर्मा
मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में लूट के मामले में गिरफ्तार आरोपियों को बड़ा झटका लगा है। माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री नरेंद्र पटेल की अदालत ने कोतवाली थाना क्षेत्र के बहुचर्चित लूट प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी धर्मेंद्र वंशकार, राज बंसल और राहुल वंशकार की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
यह मामला थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध क्रमांक 142/26 से जुड़ा है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 309(4) एवं 3(5) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था।
पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ मरकाम एवं एसडीओपी नवीन तिवारी के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
घटना 8 मार्च 2026 की है, जब पीड़ित राकेश कुमार केवट हैदराबाद से मजदूरी कर लौटने के बाद अपने साथी के साथ अनूपपुर रेलवे स्टेशन के पास पुरानी सब्जी मंडी स्थित सार्वजनिक शौचालय गया था। इसी दौरान आरोपियों ने बीयर की बोतल तोड़कर पेट में अड़ाकर धमकाया और उसका वीवो कंपनी का करीब 19 हजार रुपये का मोबाइल और 1400 रुपये नकद लूट लिए। वारदात के बाद आरोपी मोटरसाइकिल से फरार हो गए थे।
मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद जैन के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई, जिसने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूटा गया मोबाइल, नकदी और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की। बाद में सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड, अपराध की गंभीरता और पूरे प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।