मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में कोतमा क्षेत्र में हुए दर्दनाक इमारत हादसे के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली ने नगरपालिका परिषद कोतमा के सहायक राजस्व निरीक्षक श्री योगेंद्रनाथ तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों के उल्लंघन और शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही को लेकर की गई है।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में कोतमा के वार्ड क्रमांक-05, बस स्टैंड के पास स्थित तीन मंजिला इमारत “अग्रवाल लॉज” अचानक गिर गई थी। इस हादसे में मलबे के नीचे दबकर 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हुए थे।
जांच में सामने आया कि इमारत के समीप अवैध रूप से बेसमेंट निर्माण के लिए गहरा गड्ढा खोदा गया था, जो करीब 15 दिनों से मौजूद था। इसके बावजूद संबंधित अधिकारी द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
शासन के ABPAS 3.0 सिस्टम के तहत भवन निरीक्षण की जिम्मेदारी होने के बावजूद सहायक राजस्व निरीक्षक द्वारा अनाधिकृत निर्माण को रोकने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए गए, जिसे गंभीर लापरवाही माना गया।
प्रशासन ने इसे अनुशासनहीनता और कदाचार की श्रेणी में रखते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए निलंबन आदेश जारी किया है।
निलंबन अवधि में श्री तिवारी का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय, जिला शहरी विकास अभिकरण अनूपपुर निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।