अनूपपुर, 24 अप्रैल 2026मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, अनूपपुर वृत्त अंतर्गत विद्युत उपभोक्ताओं के लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 मई 2026 को किया जाएगा मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस अवसर पर विद्युत प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष छूट योजना लागू की गई है।
उपभोक्ताओं को मिलने वाली छूट
योजना के तहत निम्नदाब श्रेणी के घरेलू, कृषि, 5 किलोवाट तक के गैर-घरेलू तथा 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को लाभ दिया जाएगा।
- प्री-लिटिगेशन स्तर पर आंकलित सिविल दायित्व राशि पर 30 प्रतिशत छूट
- लिटिगेशन स्तर पर 20 प्रतिशत छूट
- विलंब भुगतान पर लगने वाले ब्याज (16% वार्षिक चक्रवृद्धि दर) पर 100 प्रतिशत छूट
यह छूट केवल प्रथम बार प्रकरण वाले उपभोक्ताओं को ही प्रदान की जाएगी।
अनिवार्य शर्तें
उपभोक्ताओं को अपने नाम पर लंबित समस्त विद्युत देयकों का भुगतान करना आवश्यक होगा। जिन उपभोक्ताओं के पास विधिवत कनेक्शन नहीं है, उन्हें पहले वैध विद्युत कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा।
यह योजना अधिकतम 10 लाख रुपये तक के प्रकरणों पर लागू रहेगी और केवल लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर ही इसका लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।
अपील
विद्युत कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करें तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचें।