वर्ष 2021 में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने वाले दो आरोपियों को लेकर आज बड़ा फैसला सामने आया है। विदिशा न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। विदिशा में वर्ष 2021 में पुलिस ने ओम प्रकाश लोधी और रेलवे कर्मचारी जगदीश प्रसाद को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपियों पर रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपये की ठगी करने का आरोप था मामले में पुलिस ने जांच के बाद पुख्ता सबूतों के साथ न्यायालय में चालान पेश किया। इस दौरान शासन की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक दीपक सेन ने अपने मजबूत तर्कों के जरिए दोनों आरोपियों को दोषी साबित किया। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दोषी मानते हुए सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
दीपक सेन, अपर लोक अभियोजक
“न्यायालय ने साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी पाया है और उन्हें सात-सात वर्ष की सजा के साथ अर्थदंड से दंडित किया गया है।”