मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ से बड़ी खबर सामने आई है। इंदौर हाईकोर्ट ने कहा है कि बाइक का पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह उपयोग करना गैरकानूनी है।
राज्य सरकार और परिवहन विभाग को निर्देश
दरअसल इंदौर शहर में ओला, उबर, रैपीडो जैसी ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर से जुड़ी सभी कंपनियां दो पहिया वाहनों का पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह उपयोग कर रही है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और परिवहन विभाग को कानून के तहत कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए है। बता दें कि धारा 66 के तहत बिना परमिट वाहन का उपयोग करना गैरकानूनी है। टू व्हीलर वाहन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो रहे हैं इस्तेमाल जिनके पास कोई परमिट नहीं है। निजी वाहनों का पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उपयोग हो रहा है।